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Traffic Rules : पंजाब-हरियाणा में हेलमेट पहनने पर सरकार की सख्ती, हर बाइक सवार पर लागू होगा ये बड़ा नियम

हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार केवल वे सिख महिला-पुरुष जिन्होंने पगड़ी पहनी हो उन्हें ही हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। आदेश के साथ-साथ कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाले पुरुष और महिला सवारों के चालान की जानकारी भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

Punjab-Haryana Traffic Rules : हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 साल से अधिक उम्र के सभी बाइक सवारों के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया है जिसकी जानकारी हाल ही में सामने आई है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्टूबर 2024 को इस मामले में निर्देश जारी किए। आदेश के अनुसार हेलमेट केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि यह दुर्घटना की स्थिति में सिर की सुरक्षा कर सके।

हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार केवल वे सिख महिला-पुरुष जिन्होंने पगड़ी पहनी हो उन्हें ही हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। आदेश के साथ-साथ कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाले पुरुष और महिला सवारों के चालान की जानकारी भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

हर बाइक सवार पर लागू होगा नियम

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 4 साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा, चाहे वह टू-व्हीलर चला रहे हों या पीछे बैठे हों। इस नियम में बच्चों को भी शामिल किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियम हर प्रकार की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी श्रेणी कोई भी हो। हालांकि, यदि कोई सिख व्यक्ति पगड़ी पहनकर बाइक चला रहा हो या उसमें बैठा हो तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा।

छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन छोटे बच्चों को भी बाइक पर ले जाया जाता है इसलिए उनके लिए भी सुरक्षा मानकों की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट इस तरह का होना चाहिए जो दुर्घटना की स्थिति में सिर को चोट से बचा सके।

हेलमेट के उपयोग पर कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हेलमेट केवल सिर पर रख लेना पर्याप्त नहीं है; उसे सिर से अच्छे से बांधा जाना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। हेलमेट को मानकों के अनुरूप बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्टेंडर्ड का पालन करना अनिवार्य होगा।

महिलाओं और पीछे बैठे सवारों पर भी सख्ती

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठे सवारों का चालान किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बिना हेलमेट टू-व्हीलर पर सवारी करने वाले सभी लोगों पर यह नियम सख्ती से लागू होगा, चाहे वह बाइक चला रहे हों या केवल पीछे बैठे हों। इस आदेश से उम्मीद है कि इन राज्यों में टू-व्हीलर पर सफर करने वाले लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही इस नियम के लागू होने के बाद दुर्घटना की स्थिति में सिर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों की जरूरत

हाईकोर्ट ने इस फैसले के जरिए बच्चों के लिए भी सुरक्षा उपायों की मांग की है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी विशेष सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए ताकि उन्हें सुरक्षित यात्रा कराई जा सके। कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार के आदेश से टू-व्हीलर यात्रियों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

Next News : Haryana के इस जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, एसपी ने किए 4 थानों के SHO के तबादले

Haryana Police Department

Haryana के रेवाड़ी जिले में पुलिस विभाग में 8 नवंबर 2024 को बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव राजपुरोहित ने जिले के चार थानों के थाना अध्यक्ष (SHO) को इधर-उधर कर दिया है। इस बदलाव में एक चौकी इंचार्ज और साइबर सेल के इंचार्ज का भी तबादला किया गया है। यह कदम काफी समय से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उठाया गया है। एसपी के आदेश के अनुसार, कुछ और थानों के एसएचओ का भी जल्द ही तबादला हो सकता है। पुलिस विभाग के अधिकारियों के बीच यह बदलाव प्रशासनिक और कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। Haryana के रेवाड़ी जिले में यह फेरबदल पुलिस कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के साथ-साथ अपराधों की रोकथाम में भी मदद करेगा। एसपी गौरव राजपुरोहित ने यह कदम उठाया है ताकि पुलिस विभाग में कार्यों की गति को बढ़ाया जा सके और जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

एसपी द्वारा किए गए बदलाव

एसपी गौरव राजपुरोहित ने आदेश जारी करते हुए मॉडल टाउन थाना में इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को हटाकर कोसली थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर मुकेश चंद को मॉडल टाउन थाना का प्रभारी बनाया। इस बदलाव के बाद कृष्ण कुमार कोसली थाना में एसएचओ के रूप में तैनात होंगे। यह बदलाव पुलिस विभाग में बेहतर कार्य प्रणाली और अपराध नियंत्रण के लिए किया गया है। इसके अलावा, रामपुरा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार को सदर थाना का एसएचओ बना दिया गया है। उनकी जगह पर सीआईए स्टाफ में तैनात एसआई मनीष कुमार को रामपुरा थाना का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव से यह संकेत मिलता है कि पुलिस विभाग अपने कार्यों को सुधारने और नये दृष्टिकोण से कार्यों को अंजाम देने की ओर अग्रसर है।

पुलिस चौकी और साइबर सेल में भी बदलाव

पुलिस विभाग में यह फेरबदल केवल थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ चौकियों और विशेष शाखाओं में भी बदलाव किया गया है। सदर थाना प्रभारी रजनीश कुमार को हटाकर कानोड़ गेट पुलिस चौकी इंचार्ज का पद सौंपा गया है। इसी के साथ, कानोड़ गेट पुलिस चौकी में तैनात एएसआई पिंटू को सिटी थाने में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस अधिकारियों के इस स्थानांतरण से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस विभाग अपनी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए तत्पर है। इस बदलाव के बाद, पुलिस विभाग में कामकाजी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए साइबर सेल में भी फेरबदल किया गया। एसआई राजेश को क्राइम एनालिसिस डिवीजन से हटाकर साइबर सेल का इंचार्ज बनाया गया है। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि साइबर अपराधों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में पुलिस विभाग की सक्रियता बढ़ेगी।

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